यूपी: राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ेंगी या मिलेगी राहत? मानहानि केस में आज सुल्तानपुर कोर्ट का फैसला

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ सोमवार, 26 अक्टूबर को फैसला आ सकता है। सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने फैसले के दिन राहुल गांधी को अदालत में उपस्थित रहने का आदेश दिया है।

2018 में दायर हुआ था मानहानि का परिवाद

यह मामला वर्ष 2018 में दिए गए एक कथित बयान से जुड़ा है। कोतवाली देहात क्षेत्र के हनुमानगंज निवासी भाजपा नेता विजय मिश्र ने अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी से नाराज होकर राहुल गांधी के विरुद्ध मानहानि का परिवाद दायर किया था। मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही है।

दोनों पक्षों की बहस पूरी

मामले में 13 अक्टूबर को दोनों पक्षों की बहस पूरी हो गई थी। स्पेशल मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की अदालत ने सुनवाई के बाद फैसले के लिए पत्रावली सुरक्षित रख ली थी और 26 अक्टूबर की तारीख तय की थी।

राहुल गांधी के अधिवक्ता ने लिखित बहस में कथित बयान को स्वीकार करते हुए दलील दी कि उसे तोड़-मरोड़कर पेश किया गया था। वहीं, परिवादी पक्ष के अधिवक्ता ने बयान स्वीकार किए जाने का हवाला देते हुए राहुल गांधी को दोषी ठहराने की मांग की है।

अदालत में पेश हो सकते हैं राहुल गांधी

कांग्रेस जिलाध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा के मुताबिक, संगठन को प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा के माध्यम से राहुल गांधी के सुल्तानपुर पहुंचने की जानकारी मिली है। मामले में फैसले के दौरान उनकी अदालत में उपस्थिति को लेकर सभी की नजरें टिकी हैं।

फैसले पर नजर: करीब आठ साल पुराने इस मामले में अदालत का निर्णय आने के बाद यह स्पष्ट होगा कि राहुल गांधी को राहत मिलती है या उन्हें दोषी ठहराया जाता है।

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