प्रदर्शनकारियों के लिए दिल्ली पुलिस की गाइडलाइन, जंतर-मंतर पर जाने से पहले इन नियमों का रखें ध्यान

दिल्ली के जंतर-मंतर पर बैठक, धरना या प्रदर्शन करने वालों के लिए दिल्ली पुलिस ने अनुमति संबंधी नियम स्पष्ट किए हैं। पुलिस के अनुसार, जंतर-मंतर पर किसी भी तरह का प्रदर्शन आयोजित करने से पहले सक्षम अधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य है। इसके लिए कार्यक्रम से कम से कम 10 दिन पहले आवेदन करना होगा।

डिप्टी कमिश्नर को देना होगा आवेदन

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, जंतर-मंतर पर प्रदर्शन या सभा की अनुमति के लिए आवेदन नई दिल्ली जिले के पुलिस उपायुक्त (DCP) के पास जमा करना होगा। आवेदन प्रस्तावित कार्यक्रम की तारीख से कम से कम 10 दिन पहले देना जरूरी है।

पुलिस ने स्पष्ट किया है कि बिना अनुमति जंतर-मंतर पर बैठक, धरना या विरोध-प्रदर्शन आयोजित करने पर कार्रवाई की जा सकती है। इसके लिए पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश और उसके अनुपालन में जारी दिल्ली पुलिस के स्टैंडिंग ऑर्डर का हवाला दिया है।

प्रदर्शन से पहले सुरक्षा व्यवस्था सख्त

दिल्ली में हाल के दिनों में विभिन्न मुद्दों को लेकर प्रदर्शन और राजनीतिक गतिविधियां बढ़ी हैं। ऐसे में जंतर-मंतर और उसके आसपास सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस विशेष सतर्कता बरत रही है।

पुलिस के अनुसार, निर्धारित नियमों का पालन करना जरूरी है। अनुमति के बिना प्रदर्शन करने या तय शर्तों का उल्लंघन करने पर संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

क्या है नियम?

  • जंतर-मंतर पर सभा, धरना या प्रदर्शन के लिए पूर्व अनुमति जरूरी।
  • कार्यक्रम से कम से कम 10 दिन पहले आवेदन करना होगा।
  • आवेदन DCP, नई दिल्ली जिला के पास जमा किया जाएगा।
  • बिना अनुमति प्रदर्शन करने पर पुलिस कार्रवाई कर सकती है।
  • कार्यक्रम के दौरान अनुमति से जुड़ी शर्तों और सुरक्षा निर्देशों का पालन करना होगा।

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