₹638 करोड़ GST पेनल्टी पर वोडाफोन आइडिया का बड़ा फैसला, अदालत जाने की तैयारी

कर्ज के बोझ से जूझ रही टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया (VIL) की वित्तीय मुश्किलें और बढ़ गई हैं। कंपनी ने गुरुवार को बताया कि उसे अहमदाबाद स्थित केंद्रीय जीएसटी आयुक्त कार्यालय से ₹638 करोड़ के जुर्माने का आदेश मिला है। वोडाफोन आइडिया ने स्पष्ट किया है कि वह इस आदेश से सहमत नहीं है और इसके खिलाफ कानूनी चुनौती देगी।
CGST एक्ट की धारा 74 के तहत जुर्माना
स्टॉक एक्सचेंज को दी गई वैधानिक सूचना के मुताबिक, यह जुर्माना केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 74 के तहत लगाया गया है। जुर्माने की कुल राशि ₹6,37,90,68,254 (करीब ₹638 करोड़) बताई गई है।
टैक्स कम भुगतान और ITC का आरोप
कर प्राधिकरण ने कंपनी पर टैक्स के कम भुगतान और इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का अधिक लाभ लेने का आरोप लगाया है। कंपनी के अनुसार, अधिकतम वित्तीय प्रभाव कर मांग, ब्याज और लगाए गए जुर्माने की सीमा तक हो सकता है।
राहत के अगले ही दिन झटका
गौरतलब है कि यह आदेश ऐसे समय आया है जब ठीक एक दिन पहले ही केंद्रीय कैबिनेट ने वोडाफोन आइडिया के एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) बकाया को फ्रीज करने का फैसला किया था। इस राहत के तुरंत बाद आए GST जुर्माने ने कंपनी की चुनौतियों को फिर से बढ़ा दिया है।
कंपनी ने दोहराया है कि वह मामले की कानूनी समीक्षा कर रही है और उचित मंच पर अपनी बात रखेगी।





