वित्त विभाग का आदेश: अतिरिक्त जिम्मेदारी निभाने पर मिलेगा अतिरिक्त भत्ता

राजस्थान में वित्त विभाग ने एक अहम आदेश जारी किया है। अब उन अधिकारियों को अतिरिक्त कार्यभार संभालने के लिए स्पेशल पे (विशेष भत्ता) दिया जाएगा, जो 6 महीने से अधिक समय तक किसी विभाग के HOD या सचिव स्तर के पद का अतिरिक्त चार्ज संभाल रहे हैं।
प्रदेश के कई सरकारी विभागों, बोर्ड और निगमों में प्रमुख पद अतिरिक्त चार्ज पर चल रहे हैं, जिसके चलते कई अफसर अपने मुख्य कार्य के साथ-साथ कई विभागों का अतिरिक्त जिम्मेदारी निभा रहे हैं।
आदेश की मुख्य बातें
- यह आदेश राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 35 और 50 के तहत जारी किया गया है।
- अधिकारी को उसके नियमित पद के साथ किसी अन्य रिक्त पद का चार्ज सौंपने पर पद रिक्त होने की तिथि से छह माह तक विशेष वेतन मिलेगा।
- यदि छह माह के भीतर उस पद पर नियमित नियुक्ति नहीं होती है, तो पद को आस्थगित (Keep in Abeyance) माना जाएगा।
- यह प्रावधान सचिव, प्रमुख सचिव और अतिरिक्त मुख्य सचिव जैसे वरिष्ठ पदों पर लागू नहीं होगा। इन उच्च पदों पर छह माह से अधिक समय तक नियुक्ति न होने पर भी अधिकारी को पूरी अवधि का विशेष वेतन मिलेगा।
वर्तमान स्थिति और प्रभाव
राजस्थान के लगभग 50 विभाग, बोर्ड और निगम ऐसे हैं जहां विभागाध्यक्ष और वरिष्ठ अधिकारी अतिरिक्त चार्ज संभाल रहे हैं। यह आदेश उन सभी अधिकारियों पर लागू होगा जो वर्तमान में इस प्रकार के पदों का अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे हैं।
वित्त विभाग का यह कदम दीपावली से पहले अधिकारियों के लिए आर्थिक राहत और प्रोत्साहन के रूप में देखा जा रहा है।





