राजस्थान में छात्रसंघ चुनाव पर नई कानूनी पेच, हाईकोर्ट ने आदेश पर लगाई रोक

राजस्थान हाईकोर्ट ने छात्रसंघ चुनाव 2025-26 को लेकर बड़ा अंतरिम आदेश जारी किया है। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एकलपीठ द्वारा छात्रसंघ चुनाव को लेकर जारी किए गए व्यापक दिशा-निर्देशों के संचालन पर रोक लगा दी है। जस्टिस सुदेश बंसल और जस्टिस मनीष शर्मा की डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार की विशेष अपील पर सुनवाई करते हुए संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किए हैं।

दरअसल, राजस्थान यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनाव मामले में एकलपीठ ने पहले कई अहम निर्देश जारी किए थे। इन निर्देशों को चुनौती देते हुए राज्य सरकार ने हाईकोर्ट की खंडपीठ में विशेष अपील दायर की थी। सुनवाई के बाद अदालत ने फिलहाल एकलपीठ के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी।

हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद छात्रसंघ चुनाव को लेकर प्रदेशभर में राजनीतिक और शैक्षणिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। अब मामले की अगली सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं।

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