सतीश उपाध्याय के चुनाव पर कानूनी घेरा, सुप्रीम कोर्ट करेगा सोमनाथ भारती की याचिका पर सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता सोमनाथ भारती की उस याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति जताई है, जिसमें उन्होंने 2025 दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा नेता सतीश उपाध्याय के मालवीय नगर विधानसभा सीट से निर्वाचन को चुनौती दी है।
यह मामला जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ के समक्ष आया, जिसने याचिका पर सुनवाई की मंजूरी दे दी। इससे पहले सोमनाथ भारती ने चुनाव परिणाम को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन वहां से याचिका खारिज होने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।
याचिका में सोमनाथ भारती ने आरोप लगाया है कि चुनाव के दौरान जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया। उनका दावा है कि सतीश उपाध्याय के समर्थकों और चुनाव एजेंटों ने मतदाताओं को वाहनों के माध्यम से मतदान केंद्रों तक पहुंचाया, जो चुनाव नियमों का उल्लंघन है।
गौरतलब है कि मालवीय नगर विधानसभा सीट पर हुए चुनाव में भाजपा उम्मीदवार सतीश उपाध्याय ने सोमनाथ भारती को 2,131 मतों से हराया था। अब इस चुनावी जीत की वैधता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी।
इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक अन्य मामले में बेंगलुरु के पांच नगर निकायों के चुनाव कराने की समयसीमा भी बढ़ा दी है। अदालत ने राज्य में चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया का हवाला देते हुए चुनाव की अंतिम तिथि 31 अगस्त से बढ़ाकर दिसंबर 2026 कर दी। राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि प्रशासनिक मशीनरी फिलहाल SIR प्रक्रिया में व्यस्त है, जिसके चलते समय बढ़ाने की मांग की गई थी।





