पीड़िता ने वारदात के बाद आत्महत्या का भी किया प्रयास, आरोपी को जुर्माने के साथ कड़ी सजा मिली

अलवर की पॉक्सो कोर्ट संख्या-4 ने एक गंभीर रेप मामले में दोषी को 10 साल की जेल और 20 हजार रुपए जुर्माना सुनाया। जज हिमाकनी गौड़ ने पीड़िता को तीन लाख रुपए प्रतिकर दिलवाने की भी अनुशंसा की।

मामला अप्रैल 2024 का है, जब पीड़िता अपने गांव के कुएं पर कपड़े धो रही थी। तभी गांव का एक व्यक्ति आया और उसके साथ जबरदस्ती रेप किया। पीड़िता ने जोर-जोर से चिल्लाया, लेकिन आसपास कोई मौजूद नहीं था। घटना के बाद पीड़िता ने जहर खाकर आत्महत्या का प्रयास किया, जिसका इलाज जिला अस्पताल में किया गया।

घटना की रिपोर्ट पीड़िता के पिता ने 4 अप्रैल 2024 को थाना मालाखेड़ा में दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अनुसंधान अधिकारी हितेश शर्मा को जांच सौंपी। जांच के दौरान सभी तथ्यों का गहन और विस्तृत अनुसंधान किया गया।

अदालत में अभियोजन पक्ष ने 17 गवाहों के बयान दर्ज कराए और 33 दस्तावेज प्रस्तुत किए। मेडिकल जांच और एफएसएल रिपोर्ट में भी बलात्कार की पुष्टि हुई। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए सख्त सजा सुनाई।

सरकारी वकील (विशिष्ट लोक अभियोजक) प्रशांत यादव ने बताया कि यह फैसला पीड़िता के न्याय की दिशा में अहम कदम है। अदालत ने आरोपी को सजा सुनाने के साथ ही पीड़िता की सुरक्षा और वित्तीय हक़ सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया।

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