पंचायतों में पट्टे बांटने का अधिकार अब कार्यकाल पूरा सरपंच और पंचों की कमेटी को

राजस्थान की 11,000 से ज्यादा पंचायतों में कार्यकाल पूरा कर चुके सरपंच और पंच अब गांवों में पट्टे बांटेंगे। इस दिशा में पंचायतीराज आयुक्त और सचिव जोगाराम ने सभी जिला परिषदों को चिट्ठी जारी की है।

सरकार ने बताया है कि पंचायतों में पट्टों का वितरण गांव और शहरों के अभियान के तहत किया जाएगा। जिन ग्राम पंचायतों का कार्यकाल पूरा हो चुका है, वहां निवर्तमान सरपंच को प्रशासक नियुक्त किया गया है और उपसरपंच तथा वार्ड पंचों को प्रशासकीय समिति का सदस्य बनाया गया है।

सरपंच-पंचों के अधिकार और पावर

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम-1994 और राजस्थान पंचायती राज नियम-1996 के तहत सरपंचों को पहले जितने ही अधिकार और पावर दिए गए थे। अब कार्यकाल पूरा कर चुके सरपंच और पंच इन्हीं अधिकारों का इस्तेमाल प्रशासक और प्रशासकीय समिति के माध्यम से करेंगे।

चुनावों से पहले पट्टों का वितरण

राजस्थान में पंचायत चुनाव अगले साल होने की संभावना है। ऐसे में कार्यकाल पूरा कर चुके सरपंच बड़ी संख्या में पट्टे बांटने की तैयारी में हैं। सरकारी चिट्ठी के बाद गांवों में पट्टों के बंटवारे का काम तेजी से शुरू होने की संभावना है।

विवाद के संकेत

सरकार के आदेश पर विरोध के स्वर भी सामने आए हैं। आलोचकों का कहना है कि चुनावों से पहले कार्यकाल पूरा कर चुके सरपंचों के पट्टे बांटने से गड़बड़ी और पारदर्शिता के मुद्दे उठ सकते हैं।

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