गैंगरेप आरोपियों की मदद करने वाली पड़ोसन महिला को 20 साल कैद, कोर्ट ने कड़ी सजा सुनाई

अलवर के पॉक्सो कोर्ट नंबर-4 ने नाबालिग लड़की से गैंगरेप मामले में एक महिला को 20 साल की जेल और 20 हजार रुपए का जुर्माना सुनाया है। जज हिंमाकनी गौड़ ने कहा कि ऐसे मामलों में नरमी बरतना समाज में गलत संदेश देगा और पड़ोसियों पर भरोसा कमजोर होगा।
मामला 25 मई 2024 की रात का है। बानसूर थाना क्षेत्र के एक युवक ने नाबालिग लड़की को धमकी देकर घर की छत पर बुलाया। वहां पहले से उसका साथी और पड़ोसन महिला मौजूद थे। महिला ने दोनों युवकों से कहा, “जो करना है कर लो, मैं देखती हूं।” इसके बाद युवकों ने लड़की के साथ जबरन रेप किया।
विशिष्ट लोक अभियोजक प्रशांत यादव ने बताया कि पड़ोसन महिला का अपराध साबित होने पर कोर्ट में चार्जशीट पेश की गई। वहीं, दो अन्य आरोपियों में से एक की मौत हो चुकी है, जबकि दूसरे के खिलाफ ट्रायल जारी है।
कोर्ट ने फैसले में कहा कि आरोपी को कड़ी सजा देना जरूरी है ताकि न्याय पूरा हो सके और समाज में इस तरह के अपराधों को रोका जा सके।





