Insurance Sector Reform: अब 100% FDI संभव, FEMA नियमों में संशोधन

केंद्र सरकार ने बीमा क्षेत्र में बड़ा सुधार करते हुए 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को मंजूरी देने वाले नियम को अधिसूचित कर दिया है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, अब FEMA नियम, 2026 के तहत बीमा कंपनियों और उनसे जुड़े मध्यस्थों (जैसे ब्रोकर) में ऑटोमेटिक रूट के जरिए 100% विदेशी निवेश की अनुमति होगी।

एलआईसी के लिए अलग सीमा

हालांकि Life Insurance Corporation of India (एलआईसी) के लिए विदेशी निवेश की सीमा 20 प्रतिशत ही तय की गई है, जो इस नियम से अलग रखी गई है।

पहले 74% थी सीमा

संसद ने दिसंबर 2025 में ‘सबका बीमा सबकी रक्षा’ विधेयक पारित किया था, जिसके जरिए बीमा क्षेत्र में FDI सीमा को 74% से बढ़ाकर 100% करने का रास्ता साफ हुआ। इसके बाद अब इस फैसले को औपचारिक रूप से लागू कर दिया गया है।

निवेशकों के लिए आसान होगा रास्ता

इस नए नियम के लागू होने से विदेशी निवेशकों के लिए भारतीय बीमा कंपनियों में निवेश करना और आसान हो जाएगा। इससे देश में पूंजी प्रवाह बढ़ने और बीमा क्षेत्र के विस्तार को गति मिलने की उम्मीद है।

तेजी से बढ़ रहा बीमा सेक्टर

भारत का बीमा क्षेत्र दुनिया के तेजी से बढ़ते बाजारों में शामिल है और वैश्विक स्तर पर शीर्ष 10 में जगह बना चुका है। इसकी सालाना विकास दर लगभग 15-20% के बीच है।

Insurance Regulatory and Development Authority of India के नियमन में आने वाले इस क्षेत्र में 57 से अधिक कंपनियां कार्यरत हैं, जहां निजी कंपनियों की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है।

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