PM-CM और मंत्रियों की गिरफ्तारी वाला बिल राज्यसभा में पेश, संयुक्त समिति को भेजे गए तीन विधेयक

नई दिल्ली: राज्यसभा ने गुरुवार को तीन महत्वपूर्ण विधेयकों को संयुक्त समिति (जॉइंट कमेटी) को भेजने का प्रस्ताव मंजूर कर दिया। इन विधेयकों में वह प्रावधान भी शामिल है, जिसके तहत अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री गंभीर आपराधिक मामलों में 30 दिनों से अधिक समय तक जेल में रहते हैं, तो उन्हें पद से हटाया जा सकेगा।

गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में ‘मोषन फॉर रेफरेंस ऑफ बिल्स टू जॉइंट कमेटी’ पेश किया। इस प्रस्ताव में तीन विधेयक शामिल थे। भारत के संविधान में संशोधन का बिल, सरकार के केंद्र शासित प्रदेश अधिनियम 1963 से जुड़ा संशोधन बिल और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 से जुड़ा संशोधन बिल। इन तीनों को लेकर राज्यसभा ने सहमति जताई कि इन्हें और विस्तार से देखने के लिए संयुक्त समिति को भेजा जाए।

लोकसभा ने पहले ही दिया था मंजूरी का रास्ता
इन तीनों बिलों को अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा में पेश किया था। लोकसभा ने भी इन पर चर्चा के बाद इन्हें संयुक्त समिति को भेजने का प्रस्ताव पारित किया। समिति में कुल 31 सदस्य होंगे, जिनमें 21 लोकसभा और 10 राज्यसभा से होंगे। अब समिति को इन विधेयकों की गहन समीक्षा करने और रिपोर्ट पेश करने का दायित्व सौंपा गया है।

Related Articles

Back to top button