दिल्ली शराब नीति केस में हाईकोर्ट की सख्ती, केजरीवाल-सिसोदिया को आखिरी मौका; दो सप्ताह की मोहलत

कथित दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और दुर्गेश पाठक को बड़ा निर्देश दिया है। अदालत ने सीबीआई की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए तीनों को दो सप्ताह का अंतिम अवसर दिया है।
सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मामले की जल्द सुनवाई की मांग करते हुए कहा कि आरोपियों को पहले भी कई मौके दिए जा चुके हैं, जिससे सुनवाई में पहले ही काफी देरी हो चुकी है। इस पर अदालत ने स्पष्ट किया कि यह जवाब दाखिल करने का आखिरी मौका होगा।
वकीलों की हड़ताल के कारण आरोपियों की ओर से कोई अधिवक्ता अदालत में उपस्थित नहीं हो सका, जिसके चलते सुनवाई स्थगित करनी पड़ी। हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 17 और 18 अगस्त की तारीख तय की है, जब सीबीआई की याचिका पर विस्तृत सुनवाई होगी।
गौरतलब है कि 27 फरवरी 2026 को निचली अदालत ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और अन्य आरोपियों को इस मामले में बरी कर दिया था। इसके बाद सीबीआई ने हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए निचली अदालत के फैसले को रद्द करने की मांग की है। अब सभी की निगाहें अगली सुनवाई पर टिकी हैं।





