X अकाउंट बंद करने के फैसले पर हाईकोर्ट में सुनवाई, अगली तारीख तक अकाउंट रहेगा सस्पेंड

**कॉकरोच जनता पार्टी के X अकाउंट पर रोक बरकरार, दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र और X को नोटिस जारी किया**

दिल्ली हाईकोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दिपके की याचिका पर केंद्र सरकार और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X को नोटिस जारी किया है। दिपके ने अपने संगठन के X अकाउंट को ब्लॉक किए जाने के सरकारी आदेश को चुनौती दी है।

हालांकि, अदालत ने फिलहाल अकाउंट को दोबारा चालू करने का अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया। जस्टिस पुरुषेन्द्र कुमार कौरव की बेंच ने कहा कि मामले के व्यापक प्रभाव और दूरगामी परिणामों को देखते हुए सरकार का पक्ष सुने बिना कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता।

कोर्ट ने केंद्र सरकार को चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है और मामले की अगली सुनवाई 6 जुलाई को तय की है।

**ब्लॉकिंग आदेश की होगी समीक्षा**

हाईकोर्ट ने ब्लॉकिंग आदेश की समीक्षा कराने का भी निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि नियमों के तहत गठित रिव्यू कमेटी इस मामले के सभी पहलुओं की जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट रिकॉर्ड पर प्रस्तुत करेगी। साथ ही अभिजीत दिपके को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कमेटी के समक्ष पेश होने का अनुरोध करने की अनुमति भी दी गई है।

**दिपके का पक्ष**

याचिकाकर्ता अभिजीत दिपके का कहना है कि कॉकरोच जनता पार्टी एक राजनीतिक और सामाजिक व्यंग्य (सटायर) मंच है। यदि किसी पोस्ट पर आपत्ति है तो उसे हटाया जा सकता है, लेकिन पूरे अकाउंट को ब्लॉक करना उचित नहीं है।

वहीं केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े पहलुओं को देखते हुए सरकार का पक्ष सुने बिना कोई अंतरिम राहत नहीं दी जानी चाहिए।

**राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर हुई कार्रवाई**

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के इनपुट के आधार पर केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए कार्रवाई की थी। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के तहत X को अकाउंट ब्लॉक करने का निर्देश दिया था।

गौरतलब है कि CJP का X अकाउंट 21 मई को ब्लॉक किया गया था। इसके बाद संगठन ने नया अकाउंट बनाकर अपनी गतिविधियां जारी रखीं।

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