6 साल के मासूम को जहर देकर मारने वाले पिता को उम्रकैद, अदालत ने सुनाई सजा

अलवर की एडीजे कोर्ट नंबर-3 ने छह साल के बेटे की जहर देकर हत्या करने वाले पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 1 लाख 51 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। आरोपी मामचंद Central Reserve Police Force (CRPF) में कॉन्स्टेबल था और जनवरी 2026 में उसने वीआरएस लिया था।

मामला 19 अगस्त 2020 का है। लीली गांव निवासी मामचंद पर अपने बेटे कुनाल को जहर देकर मारने का आरोप था। बच्चे की मौत के बाद उसके नाना जगदीश प्रसाद निवासी फरीदाबाद ने मालाखेड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पुलिस ने जांच और सबूत जुटाने के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया और कोर्ट में चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 14 गवाह और 26 दस्तावेज पेश किए, जिनके आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी माना।

बच्चे के नाना ने अपने बयान में आरोप लगाया था कि आरोपी ने घटना से करीब दो महीने पहले उनकी बेटी रेखा, जो कुनाल की मां थी, को भी जहर देकर मार दिया था। हालांकि उस समय परिवार ने कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई थी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी ने अपनी दो बेटियों को भी मारने की कोशिश की थी।

परिजनों का कहना था कि मामचंद अपनी पत्नी की हर निशानी खत्म करना चाहता था। करीब छह साल तक चली सुनवाई के बाद बुधवार को कोर्ट ने मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई।

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