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चेक बाउंस मामले में सजा का सामना कर रहे अभिनेता राजपाल यादव को दिल्ली हाई कोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। कोर्ट ने उनकी सजा को 18 मार्च तक निलंबित करते हुए जमानत दे दी, जिसके बाद वह करीब 11 दिन तिहाड़ जेल में बिताने के बाद रिहा हो गए।

जेल से बाहर आने पर राजपाल यादव ने अपने समर्थकों, मदद करने वालों और फिल्म इंडस्ट्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मामले से जुड़े सभी कानूनी पहलुओं पर उनके वकील भास्कर उपाध्याय ध्यान दे रहे हैं और चूंकि मामला अभी अदालत में विचाराधीन है, इसलिए वह इस पर सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करेंगे। साथ ही उन्होंने जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले पर अपनी बात रखने की भी बात कही।

बताया जा रहा है कि वर्ष 2010 के चेक बाउंस मामले में 5 फरवरी को राजपाल यादव ने तिहाड़ जेल में सरेंडर किया था। 9 करोड़ रुपये का कर्ज न चुका पाने से जुड़े इस मामले में उन्हें जेल जाना पड़ा था, लेकिन अब हाई कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें अंतरिम राहत मिल गई है।

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