2018 के हमले के मामले में फैसला तीन लोगों को दस साल की सजा और आर्थिक दंड

अलवर की एडीजे कोर्ट-3 ने 2018 में एनईबी थाना क्षेत्र में हुए जानलेवा हमले के मामले में तीन आरोपियों को 10 वर्ष कैद और 20,000 रुपए जुर्माना देने की सजा सुनाई है। मामला खुदनपुरी क्षेत्र में चंद्रप्रकाश, जयसिंह और भूपेंद्र पर हुए हमले से जुड़ा है।

विशिष्ट लोक अभियोजक अजीत यादव के अनुसार, 6 दिसंबर 2018 को पुरानी रंजिश के चलते विनोद कुमार, जितेंद्र और रवि अपने परिवार के साथ पीड़ितों के घर में घुस गए और हमला कर दिया। घटना के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी।

कोर्ट में पेश किए गए 14 गवाहों और 13 दस्तावेजों के आधार पर अदालत ने तीनों आरोपियों—विनोद, जितेंद्र और रवि—को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। अदालत ने इसे गंभीर अपराध बताते हुए कठोर दंड दिया है।

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