बहरोड़ में 417 पैक सीज, ओआरएस के नाम पर भ्रामक प्रोडक्ट बेचने वालों पर गिरी गाज

बहरोड़ में ओआरएस (ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट) के नाम पर बेचे जा रहे भ्रामक पेय पदार्थों और पाउडर उत्पादों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा विभाग सख्त हो गया है। इसी क्रम में गुरुवार को बहरोड़ में कार्रवाई की गई, जहां 417 पैक सीज किए गए और नमूने जांच के लिए भेजे गए।

यह कार्रवाई आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रक डॉ. टी. शुभमंगला, जिला कलेक्टर कोटपुतली-बहरोड़ प्रियंका गोस्वामी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉ. ओमप्रकाश सहारण और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आशीष सिंह शेखावत के निर्देश पर हुई। विभागीय टीम ने बहरोड़ स्थित एक मेडिकल पर छापा मारा।

निरीक्षण के दौरान, टीम ने रेडी-टू-सर्व फ्रूट बेवरेज “ओरेलाइट” के दो नमूने लिए। दुकान में रखे 200 एमएल के कुल 417 पैक सीज कर दिए गए। इन नमूनों को आगे की जांच के लिए जयपुर प्रयोगशाला भेजा गया है।

प्रयोगशाला से रिपोर्ट आने के बाद, FSSA अधिनियम के तहत नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं को गुमराह करने वाले या मिलावटी उत्पादों पर सख्त कदम उठाए जाएंगे।

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने सभी खाद्य कारोबारियों और विक्रेताओं को अपने खाद्य लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाणपत्र दुकान में प्रदर्शित करने के निर्देश दिए। चेतावनी दी गई कि बिना लाइसेंस के व्यापार करते पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

इस कार्रवाई में खाद्य सुरक्षा अधिकारी शशिकांत शर्मा और नेहा शर्मा मौजूद रहे। अधिकारियों ने दोहराया कि उपभोक्ताओं की सुरक्षा सर्वोपरि है और मिलावटी या भ्रामक उत्पादों के खिलाफ यह अभियान जारी रहेगा।

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