दिल्ली SIR: लाखों नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची से बाहर, बूथ-38 में सिर्फ एक नाम; क्या बोले लोग और विपक्ष

दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद जारी ड्राफ्ट सूची में बड़ी संख्या में नाम शामिल नहीं किए गए हैं। चांदनी चौक विधानसभा क्षेत्र के बूथ नंबर-38 में 2025 की मतदाता सूची में दर्ज 729 मतदाताओं में से मसौदा सूची में सिर्फ एक नाम दर्ज मिला। स्थानीय लोगों के अनुसार, बाकी 728 नाम सूची में नहीं हैं।

47.6 लाख से ज्यादा नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं

एसआईआर के बाद दिल्ली की ड्राफ्ट मतदाता सूची में 47.6 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम शामिल नहीं किए गए हैं। 30 अगस्त को ड्राफ्ट जारी होने के बाद 24 दिनों में करीब एक लाख लोगों ने नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 के जरिए आवेदन किया है। नाम पर दावा दाखिल करने के लिए अब छह दिन का समय बचा है।

जून की मतदाता सूची में दिल्ली में करीब 1.45 करोड़ मतदाता थे, जबकि SIR ड्राफ्ट में करीब 97.5 लाख नाम रखे गए हैं। निर्वाचन कार्यालय के अनुसार, जिन पात्र मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं हैं, वे 30 सितंबर तक फॉर्म-6 और जरूरी दस्तावेजों के साथ दावा कर सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची चार नवंबर को प्रकाशित होनी है।

स्थानीय लोगों ने बताई अपनी परेशानी

बूथ नंबर-38 से जुड़े इलाके के कई लोगों का कहना है कि वे वर्षों से यहां रह रहे हैं और लगातार चुनावों में मतदान करते आए हैं। कुछ लोगों के नाम के सामने उन्हें मृत या इलाके से पलायन कर चुका बताया गया है। नाम सूची में नहीं मिलने के बाद प्रभावित लोग दोबारा फॉर्म-6 भरकर नाम शामिल कराने की प्रक्रिया में जुटे हैं।

80 वर्षीय रामचरण ने बताया कि उन्होंने कई चुनावों में मतदान किया है और उनके पास वर्ष 2002 के दस्तावेज भी हैं। उनका कहना है कि सत्यापन प्रक्रिया के बाद उन्हें उम्मीद है कि उनका नाम दोबारा मतदाता सूची में शामिल हो जाएगा।

राजनीतिक दलों में आरोप-प्रत्यारोप

SIR के तहत बड़ी संख्या में नाम ड्राफ्ट सूची से बाहर होने के मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। वहीं, भाजपा का कहना है कि प्रक्रिया के तहत डुप्लीकेट और अपात्र प्रविष्टियों को हटाया गया है और पात्र मतदाताओं को दावा दाखिल करने का अवसर दिया गया है।

कांग्रेस ने SIR के विरोध में प्रदर्शन भी किया है। वहीं, आम आदमी पार्टी की ओर से भी प्रक्रिया को लेकर विरोध दर्ज कराया गया है।

दावों के लिए 30 सितंबर तक मौका

निर्वाचन कार्यालय के मुताबिक, ड्राफ्ट सूची में नाम नहीं होने वाले पात्र मतदाता 30 सितंबर तक फॉर्म-6 और आवश्यक दस्तावेजों के साथ दावा दाखिल कर सकते हैं। इसके बाद दावों की प्रक्रिया के आधार पर अंतिम मतदाता सूची तैयार की जाएगी, जिसे चार नवंबर को प्रकाशित किया जाना है।

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