सबरीमाला में सोने के बाद घी पर सवाल, ₹35 लाख की गड़बड़ी की जांच के आदेश

सबरीमाला मंदिर में सोने की चोरी के मामले के बाद अब घी घोटाले का मामला सामने आया है। केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को नैय्याभिषेकम के बाद बचे ‘आदिया सिष्टम घी’ की बिक्री से जुड़े करीब ₹35 लाख की कथित गड़बड़ी की जांच के आदेश दिए हैं।

न्यायमूर्ति वी. राजा विजयाराघवन और के.वी. जयकुमार की खंडपीठ ने यह निर्देश सबरीमाला विशेष आयुक्त की रिपोर्ट के आधार पर दिए। रिपोर्ट में घी की बिक्री से जुड़े धन की विजिलेंस जांच की मांग की गई थी।

₹35 लाख की अनियमितता का आरोप

हाईकोर्ट ने कहा कि 17 नवंबर 2025 से 26 दिसंबर 2025 और 27 दिसंबर 2025 से 2 जनवरी 2026 के बीच घी की बिक्री में लगभग ₹35 लाख की गड़बड़ी का अनुमान है।
कोर्ट ने विजिलेंस निदेशक को सक्षम अधिकारियों की टीम गठित करने और TDB (त्रावणकोर देवास्वोम बोर्ड) के मुख्य विजिलेंस एवं सुरक्षा अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर अपराध दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। विजिलेंस टीम को एक महीने के भीतर प्रगति रिपोर्ट सौंपनी होगी। अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने से पहले बेंच की अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

TDB खाते में जमा नहीं हुए पैसे

जांच में सामने आया कि मारमठ बिल्डिंग काउंटर से बिके 16,628 पैकेट घी की राशि TDB खाते में जमा नहीं हुई।
हर पैकेट में 100 मिलीलीटर घी था, जिसे भक्तों को ₹100 में बेचा गया।
कुल 3,52,050 पैकेट तैयार किए गए थे, जिनमें से लगभग 89,300 पैकेट काउंटर से बिके। हालांकि कर्मचारियों ने केवल 75,450 पैकेट की राशि जमा की। इससे 13,679 पैकेट, यानी करीब ₹13.68 लाख की राशि जमा नहीं हुई।

कर्मचारी निलंबित

TDB के अनुसार, देवास्वोम कर्मचारी सुनिल कुमार पोत्ती ने घी बिक्री की रसीदें जारी नहीं की थीं।
24 से 30 नवंबर 2025 के बीच ₹68,200 की राशि जमा नहीं हुई, जिसे निर्देश मिलने के 17 दिन बाद जमा किया गया।
मामले के बाद सुनिल कुमार पोत्ती को निलंबित कर दिया गया है और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित की गई है।

Related Articles

Back to top button