कर्नाटक हाईकोर्ट ने भगदड़ मामले में सरकार से नौ सवालों के मांगे जवाब, 10 जून तक का दिया समय

बंगलूरू: आरसीबी की जीत का जश्न मनाने के लिए किसने अनुमति दी? यह निर्णय कब और कैसे लिया गया? क्या आयोजकों ने आवश्यक अनुमति ली थी? ये सवाल कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से किए हैं। बंगलूरू के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर चार जून को आरसीबी की आईपीएल जीत के जश्न के दौरान हुई भगदड़ पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से कई सवाल पूछे हैं। कोर्ट ने सरकार से 10 जून तक इन सवालों के जवाब देने के लिए कहा है।`w

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश वी. कामेश्वर राव और न्यायमूर्ति सी. एम. जोशी की डिवीजन बेंच ने गुरुवार को इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए सरकार से जवाब तलब किया। कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से नौ महत्वपूर्ण सवालों पर जवाब मांगे हैं। साथ ही कोर्ट ने सरकार से 10 जून तक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है।

कोर्ट द्वारा पूछे गए मुख्य प्रश्नों में शामिल हैं:

  1. इस कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति किसने दी?
  2. यह निर्णय कब और कैसे लिया गया?
  3. क्या आयोजकों ने आवश्यक अनुमति प्राप्त की थी?
  4. क्या राज्य सरकार के पास ऐसे आयोजनों (50,000 से अधिक लोगों की भीड़) के लिए कोई मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) है?
  5. क्या ट्रैफिक नियंत्रण के लिए उचित उपाय किए गए थे?
  6. भीड़ प्रबंधन के लिए क्या इंतजाम किए गए थे?
  7. स्थल पर क्या चिकित्सा और आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध थीं?
  8. क्या पहले से उपस्थित लोगों की संख्या का कोई अनुमान लगाया गया था?
  9. क्या घायलों को तत्काल चिकित्सा सहायता दी गई? अगर नहीं, तो क्यों? उन्हें अस्पताल ले जाने में कितना समय लगा?

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