हाईकोर्ट से मस्जिद कमेटी को झटका, हिंदू पक्ष ने ऐतिहासिक बताया

संभल: संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर चल रहे विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए ट्रायल कोर्ट के दिए गए सर्वे आदेश को पूरी तरह वैध ठहराया है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट के इस फैसले से मस्जिद कमेटी को झटका लगा है। हिंदू पक्ष ने इसे जीत बताया है। वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने कहा कि यह इलाहाबाद हाईकोर्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है।

जो लोग यह कह रहे थे कि 19 नवंबर को ट्रायल कोर्ट द्वारा नियुक्त सर्वे कमिश्नर की नियुक्ति गलत थी और मस्जिद पक्ष को सुने बिना नियुक्त किया गया था, उनकी सभी दलीलों को कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 26 (नियम 9 और 10) के तहत कोर्ट को सर्वे कमिश्नर नियुक्त करने का पूरा अधिकार है। उस समय किसी पक्ष को सुना जाना आवश्यक नहीं होता।

केवल सर्वे के समय दोनों पक्षों की उपस्थिति जरूरी होती है, जिसे 19 और 24 नवंबर दोनों ही दिनों में निभाया गया। विष्णु शंकर जैन ने कहा कि जो लोग इस प्रक्रिया की गरिमा पर सवाल उठा रहे थे। उन सभी को हाईकोर्ट के ठोस निर्णय ने जवाब दे दिया है। हम अब सुप्रीम कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट पर लगी रोक को हटवाने के लिए याचिका दायर करेंगे।

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