महिला उत्पीड़न मामले में बड़ा फैसला, दोषी को 10 साल जेल और 66 हजार जुर्माना

अलवर जिले के रामगढ़ कस्बे के गुर्जर मोहल्ले में महिला के साथ मारपीट कर गंभीर रूप से घायल करने के मामले में एडीजे कोर्ट संख्या-3 ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 66 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
लोक अभियोजक अजीत यादव ने बताया कि 30 जुलाई 2023 को बहादुरपुर रोड स्थित गुर्जर मोहल्ले में अत्री देवी अपने बेटे हरमान को बुलाने गई थीं। इस दौरान उन्होंने देखा कि हरमुख उनके बेटे को शराब पिला रहा है। महिला ने इसका विरोध करते हुए बेटे को बिगाड़ने की बात कही, जिससे नाराज होकर हरमुख ने लाठी से उन पर हमला कर दिया।
हमले में अत्री देवी के सिर में गंभीर चोटें आईं। उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां हालत गंभीर होने पर आईसीयू में उपचार किया गया।
घटना के बाद अत्री देवी के बेटे हरमान ने रामगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने हत्या के प्रयास सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू की और बाद में न्यायालय में चालान पेश किया।
सुनवाई के दौरान अदालत ने 13 गवाहों के बयान और 26 दस्तावेजी साक्ष्यों का परीक्षण किया। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर एडीजे कोर्ट संख्या-3 ने आरोपी हरमुख को दोषी मानते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और 66 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। सजा सुनाए जाने के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया।





