दिल्ली में इमारत हादसे के बाद हाईकोर्ट का बड़ा निर्देश: पीजी और हॉस्टल का होगा सुरक्षा ऑडिट

दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में पांच मंजिला इमारत गिरने से सात लोगों की मौत के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने पीजी और हॉस्टल में रहने वाले छात्रों की सुरक्षा को लेकर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को एक सप्ताह के भीतर पीजी और हॉस्टल का सुरक्षा ऑडिट कराने का निर्देश दिया है।

हाईकोर्ट ने कहा कि छात्रों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ भवन मालिकों की नहीं, बल्कि संबंधित अधिकारियों की भी है। कोर्ट ने एमसीडी से यह भी बताने को कहा है कि पीजी आवासों के लिए कोई नियामक ढांचा मौजूद है या नहीं।

सात लोगों की हुई मौत

सत्य निकेतन में रविवार को करीब 30 साल पुरानी पांच मंजिला इमारत भरभराकर गिर गई थी। हादसे में सात लोगों की मौत हुई। मलबे में दबे लोगों की तलाश के लिए बचाव अभियान चलाया गया। हादसे के बाद दिल्ली सरकार ने एमसीडी के पांच अधिकारियों को निलंबित कर दिया है।

भवन मालिक हिरासत में

पुलिस ने इमारत के मालिक हरिराम बंसल को राजस्थान के भिवाड़ी से हिरासत में लिया है। पुलिस उसे दिल्ली लेकर आ रही है और मामले की जांच जारी है।

पीजी-हॉस्टल की सुरक्षा पर सवाल

हाईकोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय से बाहर से आने वाले छात्रों और उपलब्ध हॉस्टल सुविधाओं का विवरण भी मांगा है। कोर्ट ने इमारत की वैध अनुमतियों और संबंधित अधिकारियों की किसी भी चूक का विवरण देने को कहा है।

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