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दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को अभिनेत्री काजोल देवगन को उनके पर्सनैलिटी राइट्स को लेकर अंतरिम राहत दी है। कोर्ट ने कई प्रतिवादियों को बिना अनुमति काजोल के नाम, तस्वीर, आवाज या उनकी पहचान का किसी भी तरह के व्यावसायिक इस्तेमाल से रोक दिया है।

जस्टिस ज्योति सिंह की पीठ ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और डीपफेक तकनीक के जरिए भी उनकी पहचान का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता। अदालत ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित आपत्तिजनक और अश्लील सामग्री हटाने का भी निर्देश दिया।

काजोल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता प्रवीण आनंद पेश हुए। इससे पहले अदालत अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन, नागार्जुन, अजय देवगन, अनिल कपूर और अभिषेक बच्चन को भी पर्सनैलिटी राइट्स के मामलों में राहत दे चुकी है।

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