EPS से वंचित कर्मचारियों को मौका: अब दोबारा आवेदन का समय मिला

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने ईपीएफ योजना से बाहर रह गए पात्र कर्मचारियों को राहत दी है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने कर्मचारी नामांकन योजना (EES)-2025 के तहत छह महीने की विशेष अनुपालन अवधि घोषित की है, जो नवंबर 2025 से शुरू होगी। इसके तहत नियोक्ताओं से अपील की गई है कि वे स्वेच्छा से छूटे कर्मचारियों को ईपीएफ योजना में शामिल करें।
मंत्रालय के अनुसार, नियोक्ता 1 जुलाई 2017 से 31 अक्टूबर 2025 के बीच ईपीएफ कवरेज से वंचित रहे पात्र कर्मचारियों को दोबारा नामांकित कर सकते हैं और पूर्व की अनियमितताओं को नियमित कर सकते हैं।
EES-2025 के प्रावधानों के तहत जिन मामलों में पहले कर्मचारियों का अंशदान नहीं काटा गया था, वहां नियोक्ता को केवल नियोक्ता का अंशदान, धारा 7Q के तहत ब्याज, लागू प्रशासनिक शुल्क और सिर्फ 100 रुपये की सीमित दंड राशि जमा करनी होगी। ऐसा करने पर ईपीएफओ की तीनों योजनाओं के तहत इसे पूर्ण अनुपालन माना जाएगा।
ईपीएफओ ने इसे एकमुश्त और समयबद्ध अवसर बताते हुए नियोक्ताओं से इसका लाभ उठाने का आग्रह किया है, ताकि अधिक से अधिक कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया जा सके। संगठन ने यह भी बताया कि डिफॉल्टर नियोक्ताओं से एसएमएस और ईमेल के माध्यम से संपर्क कर उन्हें ईईएस-2025 के तहत अपनी चूक सुधारने के लिए प्रेरित किया जाएगा।





