कंज्यूमर कोर्ट की सख्ती: खराब क्वालिटी बैग देने पर डी-मार्ट को 5 हजार रुपए ग्राहक को लौटाने का आदेश

भीलवाड़ा में एक ग्राहक को खराब क्वालिटी का कैरी बैग देने पर D-Mart को अब 6 रुपये के कैरी बैग के बदले 5,000 रुपये का जुर्माना भरना होगा। कंज्यूमर कोर्ट ने इसे सर्विस फॉल्ट मानते हुए कार्रवाई के आदेश दिए।

क्या था पूरा मामला?

जवाहर नगर निवासी अनामिका सुवालका ने 17 अप्रैल 2019 को D-Mart से 35 आइटम खरीदे थे, लेकिन बिल में 36 आइटम दर्ज निकले। स्टाफ ने अपनी ओर से एक कैरी बैग जोड़ दिया था और 6 रुपये अतिरिक्त ले लिए।

अनामिका के अनुसार, बैग की क्वालिटी इतनी खराब थी कि उपयोग करते ही फट गया। शिकायत करने पर स्टाफ ने अभद्रता की, जिसके बाद मामला जिला उपभोक्ता मंच तक पहुंचा।

कोर्ट ने माना D-Mart दोषी

उपभोक्ता मंच ने पाया कि D-Mart ने पैसे लेकर भी घटिया बैग दिया, जिससे वह ग्राहक के किसी उपयोग का नहीं रहा। इसे सेवा दोष मानते हुए दुकान को जुर्माना भरने के आदेश जारी किए गए।

कितना जुर्माना भरना होगा?

कोर्ट ने D-Mart, अजमेर रोड, भीलवाड़ा को आदेश दिया—

  • ₹1,000 – मानसिक पीड़ा के लिए
  • ₹4,000 – अधिवक्ता शुल्क व खर्च
    ➡️ कुल जुर्माना: ₹5,000, जिसे दो महीने के भीतर ग्राहक को देना होगा।

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